इंदौर नगर पालिका निगम में शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करदाताओं के लंबित प्रकरणों का निपटान कर उन्हें विशेष रियायत भी दी गई। हालांकि लोक अदालत के दौरान ई- नगर पालिका निगम के सिस्टम में बार-बार तकनीकी खामियां सामने आती रही जिसके कारण लोक अदालत पहुंचने वाले करदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इंदौर नगर पालिका निगम ने करदाताओं के लंबित प्रकरणों का निपटारा करने के उद्देश्य से शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया। लोक अदालत में बड़ी संख्या में करदाताओं ने भी दिलचस्पी दिखाई। हालांकि ई- नगर पालिका निगम पोर्टल में लगातार आ रही तकनीकी खामी के कारण करदाताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वैसे नगर निगम को इस बात का पूरा अंदाजा था कि ई -नगर पालिका निगम पोर्टल में तकनीकी खामी आ सकती है। इसलिए भोपाल से विशेषज्ञों की टीम को भी लोक अदालत में तैनात किया गया था। राजस्व समिति के प्रभारी सूरज केरो के मुताबिक विकास कार्य को गति देने के लिए राजस्व वसूली की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए लोक अदालत के माध्यम से करदाताओं के लंबित प्रकरणों का निपटान कर उन्हें विशेष रियायत दी जा रही है। साथ ही साथ उनसे बकाया राशि भी ली जा रही है।
गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, अधिनियम के तहत जो भी अपराध करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, हमने सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अधिनियम के…









