केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। विधेयक में गर्भपात कराने की अधिकतम अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह करने का प्रावधान किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह विधेयक संसद के आगामी सत्र में पेश किया जाएगा। केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को नई दिल्ली में बताया कि विधेयक में गर्भावस्था के 20 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए एक चिकित्सक की राय और 20 से 24 सप्ताह तक गर्भपात कराने के लिए दो चिकित्सकों की राय लेना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है।
गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, अधिनियम के तहत जो भी अपराध करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, हमने सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अधिनियम के…









