
भोपाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदाकर्मियों द्वारा हड़ताल की योजना के मद्देनजर, NHM की निदेशक सलोनी सिडाना ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने सभी कलेक्टर, सीएमएचओ और सिविल सर्जन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हड़ताल या धरना मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण 1965 के तहत कदाचार माना जाएगा.
इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि हड़ताल की अवधि को “ब्रेकिंग इन सर्विस” के रूप में देखा जाएगा, जिससे कर्मियों की नौकरी पर गंभीर असर पड़ेगा. इसके अलावा, वेतन कटौती की जिम्मेदारी संबंधित कार्यालय प्रमुख को सौंप दी गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हड़ताल का खामियाजा कर्मियों को भुगतना पड़ सकता है. इस स्थिति में कर्मचारियों के लिए एक सख्त संदेश दिया गया है कि वे अपने कार्यों में अनुशासन बनाए रखें और हड़ताल जैसी गतिविधियों से बचें.