आंदोलन के बाद भी अतिथि शिक्षक निराश, नए नियम के मुताबिक बिना परीक्षा नियमित नहीं होंगे, खटखटाएंगे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

भोपाल। नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षक के लिए बड़ी खबर है। आंदोलन के बावजूद अतिथि शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। अतिथि शिक्षक बिना परीक्षा दिए नियमित नहीं होंगे। भर्ती में सिर्फ 25% आरक्षण मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश पर डीपीआई ने मामले का निराकरण कर दिया है। अतिथि शिक्षकों को सीधे नियमित नहीं किया जाएगा। बिना भर्ती परीक्षा में शामिल हुए नियमित नहीं हो पाएंगे। मध्यप्रदेश के 70 हजार स्कूलों में अतिथि शिक्षक काम कर रहे है। अतिथि शिक्षक पिछले 10 से लेकर 12 साल से नियमितीकारण की मांग कर रहे हैं। डीपीआई के द्वारा किए गए निराकरण के बाद अब अतिथि शिक्षक सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

अब तक क्या हुआ

डीपीआई द्वारा 11 सितंबर 2019 जारी आदेश को लेकर के पात्र अतिथि शिक्षकों ने अभ्यावेदन लगाया था। डीपीआई के निराकरण न करने की स्थिति में लगभग 1200 अतिथि शिक्षक ने उच्च न्यायालय में केस लगाया था। सितंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए थे जिस पर डीपीआई ने 2 महीने में निराकरण करने को कहा था।जिस पर डीपीआई ने 26 जून 2024 से लेकर 4 सितंबर 2024 तक निराकरण किया। 25% आरक्षण दिया गया है इसके आगे अभी अतिथि शिक्षकों का कुछ नहीं हो सकेगा। अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव रविकांत गुप्ता ने कहा कि- अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार मनमानी कर रही है। अब आंदोलन में तेजी आएगी, हर स्तर पर आंदोलन होंगे संगठन उच्चतम न्यायालय का शरण लेगा। सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की हमें आस है। हमें पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा भविष्य सुरक्षित करवाएगा।

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