सड़क दुर्घटना में घायलों के मददगार को अब सरकार 10 हजार रुपये देगी। जी हां… मददगारों के लिए प्रोत्साहन राशि को सरकार ने 10,000 रुपये कर दी है। पहले ये प्रोत्साहन राशि 5,000 मिलती थी। सड़क दुर्घटना मामले को लेकर बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को बड़ी घोषणा की।
नीतीश सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को कहा कि एक्सीडेंट होने पर शुरुआती दौर का एक घंटा का समय बहुत सीरियस होता है, ऐसे में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है तो जान बच जाती है। इसे लेकर केंद्र सरकार की पहले से चली आ रही योजना में तुरंत घायल को अस्पताल पहुंचने वाले को 5,000 रुपये दिया जाता रहा है, लेकिन बिहार सरकार ने उसे दोगना कर 10,000 प्रोत्साहन कर दिया है।
परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार सड़क दुर्घटना मामले को लेकर मीडिया से बात कीं। उन्होंने कहा कि जो लोग सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करते हैं उन्हें हम प्रोत्साहन राशि देते हैं जिससे उत्साह बढ़े समाज में इंसानियत जिंदा रहे। इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। पहले हमारे विभाग में सर्टिफिकेट दिया जाता था। गुड सर्वेटर के तहत 5,000 हमने देना शुरू किया और भारत सरकार ने भी इसको अडॉप्ट किया।
बिना परमिट चलने वाले वाहनों होगी कार्रवाई
परिवहन मंत्री ने कहा कि हर जिले में मदद करने वाले लोगों को बिहार सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इससे अधिक लोग घायलों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। यह एक पुण्य का काम है। कब किसके साथ कौन सा हादसा हो जाए? इसलिए सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। सड़क दुर्घटना मामले में आरोपियों को सख्त सजा दी जाती है। वहीं, बिना परमिट के चलने वाले वाहनों पर उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत आने पर निश्चित उस पर एक्शन लिया जाएगा जो भी फर्जी परमिट वाले पकड़े जाते हैं तो उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा।