नई दिल्ली: अरविंद केजरावाल गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली सीएम केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया।
गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं- HC
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोर्ट का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन नहीं थी। रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी के अलावा बाद की रिमांड को हाई कोर्ट में चुनौती दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे।
गोवा चुनाव पर HC ने क्या कहा?
इसके अलावा हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हमारे सामने रखी गई फाइलों और सामग्री से पता चलता है कि ईडी ने कानून के आदेश का पालन किया था। ट्रायल कोर्ट का आदेश दो लाइन का आदेश नहीं है। ईडी के पास मौजूद बयान हवाला डीलरों के साथ-साथ गोवा चुनाव में आप उम्मीदवार के भी हैं।
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे केजरीवाल
अब हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उधर हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि एक्साइज पॉलिसी मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है, उससे कहा जा सकता है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश है। ईडी या सीबीआई एक भी अवैध रुपया बरामद नहीं कर सकी। बता दें कि अरविंद केजरीवाल अभी 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी ईडी के कई समन को नजरअंदाज करने के बाद हुई थी।