पंचायत चुनाव में तय हो प्रत्याशी की खर्च सीमा: हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार, विधि-पंचायत विभाग, राज्य चुनाव आयोग से मांगा जवाब

जबलपुर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों के लिए अधिकतम खर्च सीमा निर्धारित किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. हाईकोर्ट जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस सुनीता यादव की युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका पर अगली सुनवाई मार्च माह के पहले सप्ताह में निर्धारित की गयी है.

नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे तथा रजत भार्गव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया है कि हाल में ही निरस्त हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगभग 250 करोड़ रुपये का व्यय उम्मदीवारों ने किया था. पंचायत चुनाव में उम्मीदवार अनाप-शनाप राशि व्यय करते हैं. वोटर्स को आर्थिक प्रलोभन देकर खुद के पक्ष में मतदान के लिए लुभाते हैं. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मप्र पंचायत निर्वाचन नियम में चुनाव खर्च की अंतिम सीमा तय करने का कोई प्रावधान नहीं है.

High Court issues notice to Shivraj Government, Panchayat Department, State Election Commission to fix expenditure limit of candidates in Panchayat elections
हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार, विधि-पंचायत विभाग, राज्य चुनाव आयोग से मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने शिवराज सरकार को भेजा नोटिस

याचिका में कहा गया है कि धनबल से उम्मीदवार चुनाव नतीजे प्रभावित करते हैं. गरीब व मध्यम वर्ग के लोग चुनाव में अधिक व्यय नहीं कर पाते हैं. पूर्व में हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव आयोग ने पार्षद चुनाव में अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की है. याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने प्रदेश सरकार के विधि तथा पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव तथा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अमित सेठ ने पैरवी की.

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