रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी नगरीय निकायों में होने वाले आम एवं उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है।राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री ठाकुर राम सिंह ने निर्वाचन भवन में आज दोपहर 12:00 बजे आयोजित प्रेस वार्ता में निर्वाचन की तारीखों की घोषणा की ।उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के15 नगरीय निकायों के कुल 370 वार्डों में आम निर्वाचन तथा 16 नगरीय निकायों के 18 वार्डों में उप निर्वाचन कराए जाएंगे। इसके लिए 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक मतदान होंगे ।इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही इन सभी नगरीय निकायों में आदर्श आचरण संहिता लागू हो गई है।
उम्मीदवार 27 नवम्बर से 3 दिसंबर तक दाखिल कर सकेंगे नाम निर्देशन पत्र और 6 दिसंबर तक ले सकते हैं नाम वापस
पत्रकार वार्ता में राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा की 27 नवंबर 2021 को जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा सुबह 10:30 बजे निर्वाचन की सूचना और सीटों के आरक्षण के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी. इसके बाद 27 नवंबर को ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सुबह 10:30 बजे मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि 27 नवंबर से ही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा सुबह 10:30बजे से दोपहर के 3 बजे तक नामनिर्देशन पत्र प्राप्त किए जाएंगे ।
उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2021 दोपहर 3ः00 बजे तक रहेगी और इसके अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा अर्थात जांच की जाएगी। उम्मीदवारों के लिए नाम वापस लेने की आखिरी तिथि 6 दिसंबर 2021 दोपहर 3ः00 बजे तक रहेगी ।अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उम्मीदवारी वापस लेने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की फाइनल सूची तैयार कर निर्वाचक प्रतीकों का आवंटन किया जाएगा। इसके बाद 20 दिसंबर को आम निर्वाचन हेतु निर्धारित 1000 मतदान केंद्रों और उप निर्वाचन हेतु निर्धारित किए गए 37 मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे इसके बाद 23 दिसंबर को मतगणना के बाद निर्वाचन के परिणामों की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाएगी।
दलीय आधार पर बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर से होंगे मतदान
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि बैलेट बॉक्स अर्थात मत पेटी के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। मतदान के लिए गुलाबी रंग के बैलेट पेपर का उपयोग किया जाएगा। नगरपालिक निगमों, नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों के निर्वाचन दलीय आधार पर होंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही ऐसे नगर पालिकाओं के क्षेत्रों में जहां निर्वाचन सम्पन्न होना है, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन सम्पन्न होने तक किसी नगरपालिका द्वारा या राज्य सरकार के किसी विभाग या उपक्रम द्वारा न तो ऐसा कोई आदेश पारित किया जा सकेगा और न ही ऐसी कोई घोषणा की जा सकेगी जिससे किसी क्षेत्र या किसी वर्ग के मतदाताओं को लाभान्वित करने की दृष्टि से कोई सुविधा, छूट, सहायता या किसी भी अन्य रूप में कोई वित्तीय सहायता या धनराशि प्राप्त होती हो। निर्वाचन कार्यवाही की कालावधि में निर्वाचन वाले नगरपालिकाओं या राज्य शासन द्वारा किसी नये कार्य, योजना या परियोजना की स्वीकृति अथवा घोषणा नहीं की जा सकेगी।उल्लेखनीय है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चार नगर पालिक निगम- बीरगांव, भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली ,पाँच नगर पालिका परिषदों -सारंगढ़, बैकुंठपुर, शिवपुर चर्चा, जामुल, खैरागढ़ और छः नगर पंचायतों -प्रेमनगर,मारो,नरहरपुर, कोंटा, भैरमगढ़ और भोपालपट्टनम में आम निर्वाचन की घोषणा की गई है।