नई दिल्ली|
आयकर विभाग की तरफ से पैन और आधार लिंक करने की समय-सीमा फिर से बढ़ाई गई है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान जारी कर बताया कि इसकी समय-सीमा छह महीने के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। वर्तमान में इसकी समय-सीमा 30 सितंबर 2021 थी।
सीबीडीटी ने कहा कि COVID-19 महामारी के कारण विभिन्न हितधारकों को हो रही कठिनाई को दूर करने के लिए, समय-सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे अनुपालन में आसानी होगी. इसमें आगे कहा गया है- पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समय सीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है।
इसके साथ ही, आयकर विभाग अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने की तारीख 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है।