मुंबई |
बाॅलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने 29 जुलाई को 29 मीडिया हाउस के खिलाफ मानहानी केस किया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मानहानि के मुकदमे पर मीडिया या सोशल मीडिया को ‘चुप’ कराने से इंकार कर दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सूत्रों के हवाले से अगर मीडिया खबर चला रहा है कि तो वो गलत कैसे है। वकील से ये भी कहा-‘आपके क्लाइंट के पति के खिलाफ एक मामला है और इसमें यह अदालत किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं करेगी। आप का क्लाइंट कोई भी हो सकते हैं लेकिन मानहानि के लिए एक कानून है। ‘
आप चाहते हैं कि कोर्ट बैठकर हर एक खबर जांच करें
हाईकोर्ट ने कहा-‘क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट बैठकर हर एक खबर के लिए मीडिया संस्थानों की तरफ से इस्तेमाल किए गए सूत्रों की जांच करे। पुलिस सूत्रों के आधार पर बनी खबरों को दुर्भावना से भरा या अपमानजनक नहीं कहा जा सकता।’
आप रोईं और पति से लड़ी तो इसमें मानहानि कैसे
जस्टिस गौतम पटेल ने आगे कहा-‘आपने (शेट्टी) सार्वजनिक जीवन को चुना। आपका जीवन एक माइक्रोस्कोप के तहत है। सबसे पहले यह कहना कि वह रोई और अपने पति के के साथ लड़ी जब उसका बयान दर्ज किया गया था, यह मानहानि करने वाला नहीं है. यह दिखाता है कि वह भी एक इंसान है।’
ऐसा क्यों अगर कोई शिल्प के बारे में कुछ कहे तो बड़ी बात हो जाती है
‘अगर आप इस बारे में हमसे कुछ अपेक्षा रखते हैं तो इसके प्रेस की आजादी पर बेहद गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अगर कोई शिल्पा शेट्टी के बारे में कुछ कहता है तो यह बड़ी बात हो जाती है? ऐसा क्यों? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? यहां ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा लिख या बोल नहीं सकते हैं तो बिलकुल कुछ नहीं कहिए?’
क्या है मामला
एडल्ट फिल्म मामले मेंपिछले दिनों मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची थी। इस दौरान कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि जब कुंद्रा और शेट्टी का आमना-सामना हुआ, तब एक्ट्रेस रोने लगी थीं. उन्होंने पति राज कुंद्रा पर काफी नाराजगी भी व्यक्त की थी। इस तरह की कई रिपोर्ट्स को लेकर शिल्पा शेट्टी ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शिल्पा शेट्टी न 25 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति की मांग करते हुए कहा कि कई मीडिया पब्लिकेशन्स और गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइट्स ने उन्हें वो नुकसान पहुंचाया है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती।