मध्यप्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन

भोपाल| प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने के साथ ही सरकार ज्यादा सख्त हो गई है। इसे देखते हुए मंगलवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर केंद्र व राज्य के सभी दफ्तरों में 10% कर्मचारी ही उपस्थित रहेंगे। यह नियम IT, BPO और मोबाइल कंपनियों के ऑफिस में भी लागू किया गया है। इससे पहले 12 अप्रैल के आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालयों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की उपस्थिति 25% की गई थी।

गृह विभाग ने 20 अप्रैल को नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसका पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टरों को दी गई है। आदेश के मुताबिक कलेक्टोरेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन और कोषालय को अतिआवश्यक सेवाएं माना गया है, जबकि पूर्व में जारी आदेश में राज्य और केंद्र के सभी कार्यालय खुले रहने की अनुमति दी गई थी।

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