इंदौर :कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा इंदौर जिले में कोरोना के मद्देनजर धारा 144 के अंतर्गत अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं। इसमें से कुछ गतिविधियों को जनसुविधा की दृष्टि से छूट दी जा रही है। आज जारी किये गये आदेशानुसार अब फल-सब्जी के चलित ठेलों, फल-सब्जी की स्थाई दुकान, किराना/ग्रोसरी (डी-मार्ट, बिग-बाजार आदि सहित) दुकाने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित की जा सकेगी। इसी प्रकार दूध वितरण हेतु दूध डेरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक संचालित हो सकेगी। इस संबंध में जारी आदेश 14 अप्रैल से प्रभावशील होगा।
मांडू में एशियाई सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे 16 देशों के प्रतिनिधि, ऐतिहासिक धरोहरों का किया भ्रमण
धार जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में आयोजित एशियाई सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुधवार को 16 देशों और 13 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से करीब 200 विदेशी प्रतिनिधि…