मध्य प्रदेश के 3 शहरों भोपाल, इंदौर और जबलपुर में आज लॉकडाउन, जानिए क्या है खुला; क्या है बंद

भोपाल।  एक साल बाद एक बार फिर से मध्य प्रदेश के लोगों को कोरोना वायरस लॉकडाउन का सामना करना पड़ा है। कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल समेत तीन शहरों में आज एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। मध्य प्रदेश के तीनों शहरों- भोपाल, इंदौर और जबलपुर में शनिवार रात 10 बजे से कल सुबह छह बजे तक कुल 32 घंटे के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान केवल इमरजेंसी सेवाओं को ही मंजूरी दी गई है। इस दौरान अस्पताल और मेडिकल स्‍टोर खुले रहेंगे। 

बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अगले आदेश तक हर रविवार को भोपाल, इंदौर और जबलपुर में लॉकडाउन का आदेश दिया है। इसके साथ ही अब हर शनिवार को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew) भी लगा रहेगा। इसके अलावा इन तीनों शहरों के सभी स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद रखे जाएंगे। प्रशासन ने तीनों शहरों में लॉकडाउन के दौरान धारा 188 लागू की है। इसके मुताबिक, अगर आप बिना कारण घर से निकले तो सीधे गिरफ्तार होंगे।

भोपाल में सड़कों पर पसरा सन्‍नाटा

लॉकडाउन के चलते भोपाल शहर में शनिवार रात दस बजे के बाद से ही सन्‍नाटा पसर गया। रविवार सुबह भी सड़कें सूनी नजर आईं। शहर के बाहरी सीमा सहित अंदर भी पुलिस ने करीब 128 स्थानों पर बैरिकेडिंग की है।

इंदौर में सुनसान सड़कें

इंदौर में शनिवार रात 10 बजे से लॉकडाउन लग गया है जो आज पूरे दिन लागू रहेगा। लॉकडाउन में रविवार सुबह सड़कें सूनी नजर आईं, शहर में सिर्फ दूध और दवाई की दुकानें ही खुलीं।

जबलपुर में लॉकडाउन

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण  जबलपुर में भी एक दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अगले आदेश तक इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन होगा।

ये है बंद

31 मार्च तक सभी स्कूल-कॉलेज बंद।

– अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दफ्तर बंद।

– व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद।

– किराना की दुकानें बंद।

– पार्क बंद रहेंगे।

– शराब की दुकानें बंद।

इन्हें रहेगी छूट

– मेडिकल स्टोर, अस्पताल।

– प्रतियोगी परीक्षा वाले अभ्यर्थी।

– आवश्यक वस्तुओं के परिवहन

– औद्योगिक इकाई खुली रहेगी, वहीं मजदूरों के आने-जाने में भी कोई रोक नहीं रहेगी। 

-नगर निगम सीमा में सार्वजनिक परिवहन हो सकेगा।

नियमों के उल्लंघन पर सील होगी दुकान-प्रशासन लॉकडाउन के दौरान ज्यादा सख्ती बरतेगा। दुकानदारों पर जुर्माने का आदेश जारी कर दिया है। आदेश में कहा गया है, यदि किसी दुकानदार ने नियमों का उल्लघंन किया तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्मान लगेगा। इसके बाद भी नहीं माने तो दूसरी और तीसरी बार में 2 गुना यानी 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अगर फिर भी दुकानदार नहीं माने तो दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

मध्य प्रदेश में कोरोना के शुक्रवार को 1308 मामले आए हैं। इनमें भोपाल के 345 और इंदौर के 317 मरीज शामिल हैं। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या अब 7 हजार 344 हो गई है। शुक्रवार को 25 हजार 32 सैंपल लिए गए। इनमें 24,695 की जांच हुई। जांचे गए सैंपलों में 1308 पाजिटिव आए हैं। इस तरह संक्रमण दर 5.2 फीसद रही।

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