नई दिल्ली । देश में आठ जून से खुलने जा रहे मंदिर व अन्य धार्मिक स्थल, रेस्तरां, होटल और मॉल्स के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किया है। इन सभी स्थानों पर जाने वाले और इन स्थानों के व्यवस्था देखने वालों के लिए क्या करें और क्या न करें की सूची जारी की गई है।
जारी सूची के अनुसार इन चारों स्थानों पर जाने वाले लोगों के लिए मास्क पहनना, छह फीट की दूरी रखनी होगी, समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से साफ रखना होगा और आरोग्य सेतु एप अवश्य डाउनलोड करना होगा। इन सभी स्थानों से 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को दूर रहने की सलाह दी गई है। उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। बता दें कि गृहमंत्रालय ने 8 जून से देश के मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों, गुरूद्वारों के साथ मॉल्स और रेस्तरां खोलने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति कंटेनमेंट जोन के लिए नहीं होगी।
मंदिर समेत सभी धार्मिक स्थलों के लिए दिशा-निर्देश
धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रखना आवश्यक होगा। बिना मास्क प्रवेश निषेध होगा, प्रवेश स्थानों पर कोरोना से बचने के उपायों का पोस्टर लगाना होगा, भीड़ प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारी करनी होगी, मंदिरों में लोग अपने मैट का इस्तेमाल करेंगे, जूते चप्पल अपनी गाड़ियों में रखेंगे, हाथों को साफ करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। प्रसाद वितरण में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। मंदिर की मूर्तियों और धार्मिक किताबों को नहीं छुएंगे। समय समय पर मंदिर परिसर की सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। एसी और कूलर वाले स्थानों पर भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए।
होटल और रेस्तरां के लिए दिशा-निर्देश
प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, बिना मास्क के प्रवेश वर्जित होना चाहिए। होटल और रेस्तरां के कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोगों को ही प्रवेश दे सकते हैं। होटल के सभी कर्मचारियों को भी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। हर ग्राहक के बाद टेबल को सैनिटाइज किया जाना चाहिए। होटल के शौचालय और हाथ धोने के स्थान की सफाई का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इन स्थानों पर ई वैलेट से बिल का भुगतान किया जाना चाहिए। होटल के कमरों की बुकिंग, सफाई का भी खास ख्याल रखना होगा। होटल के मैन्यू यूज एंड थ्रो वाले हों।
मॉल्स के लिए दिशा-निर्देश
प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था अनिवार्य, मास्क और ग्लब्स पहने हो कर्मचारी, मास्क के बिना प्रवेश वर्जित, लिफ्ट और एस्कलेटर पर 6 फीट की दूरी का रखना होगा ध्यान, शॉपिंग मॉल्स के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का हो पालन, दुकानों में भीड़ न होने दिया जाए, बिल का भुगतान ई माध्यम से किया जाए, बच्चों के जोन, सिनेमा हॉल रहेंगे बंद, फूड कोर्ट में भी होटल और रेस्तरां वाले दिशानिर्देश रहेंगे लागू।