महिला एवं बाल विकास परियोजना शहरी क्रमांक दो इन्दौर द्वारा आज थाना चंदन नगर क्षेत्र की किशोरी बालिका एवं महिलाओं को भ्रमण कराया गया। थाना प्रभारी नरेन्द्र तोमर द्वारा पुलिस थाने की कार्यप्रणाली की जानकारी बालिकाओं को दी गई एवं बताया गया कि परेशानी के समय बिना घबराये 100 नम्बर डायल कर पुलिस को मदद के लिये बुलाये। बालिकाओं को आपदा आने पर क्या उपाय करने है, उसकी जानकारी भी दी गई। गुड टच व बेड टच के बारे में अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि अपनी समस्या अपने अभिभावक, आंगनवाडी कार्यकर्ता, पुलिस, स्कूल शिक्षक को बताना चाहिये। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी सतीश गंगराडे द्वारा पाक्सो एक्ट की जानकारी दी गई। बताया गया कि कानून में बालिकाओं की सुरक्षा के प्रावधान किये गये हैं। इस अवसर पर महेश चौधरी एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधी तथा पर्यवेक्षक किर्ती वाजपेयी, संध्या यादव, वंदना चौहान, आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका उपस्थित थी।
गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, अधिनियम के तहत जो भी अपराध करेगा, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश
भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है। गौ वध अधिनियम मप्र में लागू हैं, हमने सभी जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अधिनियम के…









