बहुचर्चित व्यापमं महाघोटाले की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 के मामले में सोमवार को सीबीआई के विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। इसमें दोषी पाए गए 30 आरोपितों को 7-7 साल और एक आरोपी प्रदीप कुमार त्यागी को 10 साल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दलाल त्यागी को मुख्य सूत्रधार माना है। बीते गुरुवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने मामले में शामिल सभी 31 आरोपियों को दोषी करार दिया था और आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मामले में जिन्हें सजा हुई है, उसमें 12 परीक्षार्थी, 12 फर्जी परीक्षार्थी (जिन्होंने मुख्य परीक्षार्थियों की जगह परीक्षा दी) और 7 दलाल शामिल हैं। विशेष जज एसबी साहू की कोर्ट ने सजा सुनाई। सभी आरोपियों को सेंट्रल जेल भेज दिया है। व्यापमं से जुड़े 150 मामलों में से 14वें मामले में फैसला आया है, लेकिन पहली बार कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी माना है।
इनमें राहुल पांडे, आशीष कुमार पांडे, कुलविजय, अभिषेक कटियार, सुयश सक्सेना, प्रभाकर शर्मा, नीरज उर्फ टिंकू, अनिल यादव, अजय सांकेरवार, धरमेश साहू, फूलकुंवर, देवेंद्र साहू, अजीत चौधरी, भूपेंद्र सिंह तोमर, संतोष शर्मा, चंद्रपाल कश्यप, पंजाब साहू, रविशंकर, नावीस जाटव, मुकेश साहू, अरूण गुर्जर, उदयभान साहू, दानिश धाकड़, अंतनदर साहू, पृथ्वेंद्र साहू तोमर, सुदीप शर्मा, अजय प्रताप साहू, कल्यानी साहू सिकरवार, गुलवीर सिंह जाट, राजवीर सिंह उर्फ बंटी शामिल है।
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