SC ने दुष्कर्म का आरोप खारिज करते हुए कहा, महिला ने सहमति से बनाए थे संबंध

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय  ने एक महिला द्वारा एक युवक पर लगाए गए दुष्कर्म के आरोप को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि वह उस युवक के साथ सहमति से संबंध में थी. न्यायालय ने यह भी कहा कि महिला का यह संबंध दूसरे शख्स के साथ उसकी शादी से पहले कायम हुआ था, जो तलाक के बाद तक जारी रहा. न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ युवक की ओर से दायर अपील पर यह आदेश दिया. युवक ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और मामले में दाखिल आरोपपत्र को रद्द करने से इनकार करने के उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी. पीठ ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों के मद्देनजर प्राथमिकी या आरोपपत्र में उन जरूरी तत्वों को ढूंढना असंभव है, जिससे भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-376 (दुष्कर्म) के तहत अपराध बनता हो.

पीठ ने कहा, ‘याचिकाकर्ता और द्वितीय प्रतिवादी के बीच नि:संदेह साल 2013 से दिसंबर 2017 तक सहमति से संबंध थे. वे दोनों पढ़े-लिखे वयस्क हैं. द्वितीय प्रतिवादी ने इस अवधि के दौरान 12 जून 2014 को किसी और से शादी कर ली. सत्रह सितंबर 2017 को यह शादी आपसी सहमति से तलाक के जरिए समाप्त हो गई.’

पीठ ने कहा, ‘महिला (द्वितीय प्रतिवादी) ने स्वीकार किया था कि 12 जून 2014 को दूसरे व्यक्ति से शादी के बावजूद याचिकाकर्ता के साथ उसके संबंध जारी थे. द्वितीय प्रतिवादी ने कहा था कि याचिकाकर्ता ने उस पर शादी तोड़ने का दबाव बनाया था और ससुराल में रहने जाने के महज तीन महीने बाद मार्च 2015 में उसकी शादी टूट गई थी.’ पीठ ने कहा कि महिला ने बताया है कि उसके बाद वह अपने माता-पिता के घर लौट आई और फिर अपीलकर्ता के साथ रहने लगी.

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