ज्ञानवापी मस्जिद श्रृंगार गौरी केस: जिला जज की अदालत में सुनवाई आज

उत्तर प्रदेश देश वाराणसी

वाराणसी: इसके पहले हुई सुनवाई में वादी पक्ष के तरफ से अपनी बातें रख दी गई हैं और आज मुस्लिम पक्ष को काउंटर दाखिल करते हुए आपत्ति देने का मौका दिया जाएगा. दरअसल ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मई के महीने से इस मामले की सुनवाई सीनियर सिविल डिविजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत से ट्रांसफर कर जिला जज न्यायालय में करवाई जा रही है. अभी मामले की पोषणीयता यानी मामला सुनवाई योग्य है या नहीं इसे लेकर कोर्ट में कार्यवाही चल रही है.

जिसके बाद वादी संख्या एक राखी सिंह के वकीलों की तरफ से पूरे मामले को सुनवाई योग्य बताते हुए यह दलील दी गई है कि प्रकरण श्रृंगार गौरी में नियमित दर्शन को लेकर है ना कि ज्ञानवापी परिसर में क्या है क्या नहीं यह दोनों अलग मामले हैं. इसलिए यह मामला सुनवाई योग्य है. इसे स्वीकृत किया जाए और आगे की कार्रवाई शुरू हो इस पर राखी सिंह के वकीलों की तरफ से तमाम दलीलें भी दी गई है. हिंदू पक्ष ने 100 जजमेंट के साथ 361 पन्ने अपने और कमेंट के कोर्ट के सामने रखे हैं, जिसमे कहा गया है कि 1993 तक यहाँ यानी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी तो अब भी होनी चाहिये. वर्ष 1993 में सरकार ने अचानक बैरकेडिंग लगा कर नियमित दर्शन और पूजा बंद कराई थी.

इसलिए प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट या किसी अन्य एक्ट के प्रावधान श्रृंगार गौरी प्रकरण में लागू नहीं होते हैं. उन्होंने कहा था कि हमारा ज्ञानवापी की किसी जमीन पर कोई दावा नहीं है. हमारा दावा सिर्फ श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन और पूजा के लिए है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *