स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बनाए जा रहे मसौदे के मुताबिक अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों से मारपीट करने वाले लोगों को जेल जाने के साथ 2 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है.
अस्पताल (Hospital) में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के साथ मारपीट करने वाले लोगों की अब खैर नहीं होगी. मोदी सरकार बहुत जल्द अस्पताल में मारपीट करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान करने जा रही है. सरकार बहुत जल्द इस मसौदा विधेयक को अंतिम रूप दे सकती है. इस विधेयक को लाने से पहले इस पर आम लोगों की राय भी ली जाएगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्द्धन ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इस मसौदे को मंजूरी दे दी गई है. गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही पश्चिम बंगाल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो जाने पर उसके रिश्तेदारों ने एक डॉक्टर पर हमला कर दिया था. इस हमले में डॉक्टर को गंभीर चोट आई थी और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. डॉक्टर के साथ हुई मारपीट के बाद रेजीडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं.
कितनी होगी सज़ा सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी सरकार जिस मसौदे पर काम कर रही है उसमें क्लीनिकल प्रतिष्ठानों में डॉक्टरों व अन्य चिकित्साकर्मियों के साथ अस्पताल में मारपीट करने वाले लोगों को 3 से 10 साल की सजा के साथ 2 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसी के साथ अस्पताल में हिंसा करने वालों या अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को 6 महीने से लेकर 5 साल तक की कैद और 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये के बीच जुर्माना लगाया जा सकता है.
स्वास्थ्यकर्मियों के बारे में बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसमें डॉक्टर, पैरा मेडिकल कर्मचारी, मेडिकल छात्र, अस्पताल में सेवा देने वाले सभी कर्मचारी और एंबुलेंस चालक को शामिल किया गया है.स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इस मामले में काफी समय से मांग की जा रही थी, जिसे अब विधेयक के तौर पर अंतिम रूप दिया जा रहा है. उन्होंने कहा, हम लोगों की राय जानने के बाद जल्द ही इसे सार्वजनिक कर देंगे.