तीन तलाक यानी तलाक ए विद्दत को अपराध मानने वाला मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 संसद ने पास कर दिया है। इस बिल के पक्ष में राज सभा में 99 वोट पड़े और विरोध में 84 वोट पडे । इस बिल के अनुसार सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान मजिस्ट्रेट की शर्तों पर ही समझौता संभव, बिल में प्रावधान है कि महिला की शिकायत पर पुलिस आरोपी को सीधे गिरफ्तार कर सकेगी, उसके बाद जांच शुरू होगी केस दर्ज हो जाने पर पीड़िता की पहल पर ही मजिस्ट्रेट की उचित शर्तों के साथ समझौता होगा ,पत्नी और बच्चे के भरण पोषण का भत्ता मजिस्ट्रेट तय करेगा जो पति से वसूल किया जाएगा। इस बिल पर अभी राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है।
40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर, NCR वालों को PM मोदी की सौगात, UER-II और द्वारका एक्सप्रेसवे का किया उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनी दो खास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इससे दिल्ली और हरियाणा के अलावा नोएडा वालों को…









