नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके यहां चालू शैक्षणिक सत्र के परीक्षाफल की घोषणा सात अगस्त तक हो जाए। न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ को इस संस्थान ने सूचित किया कि उसने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द करने के बारे में 10 जुलाई को अधिसूचना जारी की है। कोविड-19 महामारी की वजह से इसके लिए पहले नया कार्यक्रम तैयार किया गया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने इन याचिकाओं के बाद 10 जुलाई, 2020 को अधिसूचना जारी कर दी थी। इन याचिकाओं में सिवाय इसके कुछ और विचार के लिए बचा नहीं है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यह सुनिश्चित करे कि चालू शैक्षणिक सत्र के परीक्षाफल सात अगस्त, 2020 तक घोषित कर दिए जाएं। दूसरे शब्दों में परीक्षाफल घोषित करने की समय सीमा सात अगस्त, 2020 तक है।
शीर्ष अदालत ने महामारी के मद्देनजर राष्ट्रीय मुक्त विद्यालई शिक्षा संस्थान की दसवीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर दायर दो याचिकाओं पर यह आदेश दिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर मार्च 2020 की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के कार्यक्रम को 17 जुलाई, 2020 से कराने का कार्यक्रम अब रद्द किया जाता है। इनमें से एक याचिका में इस संस्थान की लंबित परीक्षाएं रद्द करने और 10वीं तथा 12वीं की परीक्षाओं के नतीजे घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।
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