लखनऊ : प्रदेश भर में 7 अप्रैल से 9 अप्रैल तक शराब की दुकानों का शटर डाउन रहेगा. आबकारी विभाग ने 7 अप्रैल शाम 4 बजे से शराब की दुकानों के शटर 9 अप्रैल तक के बंद करने के आदेश दिए हैं. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को राज्य की 36 विधान परिषद की सीटों के लिए मतदान होना है. प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों के कल यानि 7 अप्रैल को शाम 4 बजे से शटर बंद हो जाएंगे. इस दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी. ये बंदी लखनऊ, उन्नाव , मुजफ्फरनगर समेत उन जिलों में जारी रहेगी, जहां विधान परिषद के लिए मतदान होना है.
मतदान से 48 घंटे पहले बंद होंगे शराब के ठेके
आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन ने बताया कि 9 अप्रैल 2022 को विधान परिषद के मतदान होने है. इसलिए जिन जिलों में वोटिंग होगी. वहां मतदान के दिन से 48 घंटे पहले सभी शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. ये बंदी 7 अप्रैल को शाम 4 बजे से 9 अप्रैल को मतदान सम्पन्न होने तक जारी रहेगी.
इसके बाद 12 अप्रैल को मतगणना के दिन भी पूरे दिन शराब की बिक्री पर रोक रहेगी.आबकारी आयुक्त सेंथिल पांडियन ने बताया कि इस इस अवधि के बीच किसी भी अनुज्ञापी ने शराब की बिक्री की, तो खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा. दोषी पाए गए अनुज्ञापी का लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा.