मध्य प्रदेश में अवैध शराब बिक्री पर फांसी का होगा प्रविधान

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भोपाल ।

अवैध और जहरीली शराब से लोगों की जान जाने के मामलों को देखते हुए अब शिवराज सरकार कड़ा कदम उठाने जा रही है। अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों को फांसी और 50 लाख रुपये के जुर्माने का प्रविधान करने के लिए मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसका प्रारूप मंगलवार को होने वाली कैबिनेट में प्रस्तुत करने की तैयारी है। कैबिनेट से पारित कराकर नौ अगस्त से प्रस्तावित विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को अवैध शराब और कानून व्यवस्था को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जहरीली शराब से लोगों की जान जाना गंभीर अपराध है। कानून में संशोधन कर अवैध शराब के कारोबार में लगे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रविधान किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तात्कालिक रूप से अवैध शराब के कारोबार करने वाले व्यक्तियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। पड़ोसी राज्यों से लाई जा रही अवैध शराब को रोकने के लिए वहां के अधिकारियों से चर्चा की जाए। डिस्टलरी से निकलने वाले अल्कोहल के टैंकरों का आवागमन ई-लाक सिस्टम के साथ हो। प्रदेश की कोई भी डिस्टलरी अवैध परिवहन में लिप्त पाई जाए तो उसे तत्काल बंद किया जाए।

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