तमिलनाडु में 1888 की धारा 41 का आदेश किया पारित

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चेन्नई के पुलिस कमिश्नर एके विश्वनाथन ने तमिलनाडु सिटी पुलिस एक्ट 1888 की धारा 41 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश पारित किया है। आम लोगों को धरना प्रदर्शन से परेशानी न हो, इसलिए ये आदेश पारित किया गया है। चेन्नई पुलिस ने अगले 15 दिनों तक शहर में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, उपवास पर पूरी तरह से रोक लगा दिया है। चेन्नई पुलिस कमिश्नर एके विश्वनाथन ने तमिलनाडु सिटी पुलिस एक्ट 1888 की धारा 41 का इस्तेमाल करते हुए ये आदेश पारित किया है। आदेश के मुताबिक, आम लोगों को धरना प्रदर्शन से परेशानी न हो इसलिए ये आदेश पारित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि शहर में कई उपवास, विरोध और प्रदर्शन किए जाने थे, जिससे आम आदमी को असुविधा होती थी। इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती थी। ट्रैफिक में भी भारी रुकावट आ रही थी। ट्रैफिक में रुकावट से आम आदमी से लेकर विशिष्ट लोगों की आवाजाही में भी परेशानी को देखते हुए पुलिस ने आदेश पारित किया है।

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